लैव टेस्टिंग में अधोमानक पाये गए आयुर्वेदिक औषधि पौरुष जीवन कैप्सूल एवं गुड हैल्थ कैप्सूल

औषधियां दुकान पर पायी जाती है तो ड्रग एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही होगी__डा० अक्षय लाल

कौशांबी संदेश गणेश अग्रहरि ब्यूरो प्रमुख कौशांबी

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधि पौरुषजीवन कैप्सूल एवं गुड हैल्थ कैप्सूल के लैव टेस्टिंग में अधोमानक पाये जाने पर* निदेशक आयुर्वेद सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्केट में बिक रही मेसर्स देव फार्मेसी (पी०) पता-ई-17 ए सेक्टर-8, नोएडा जनपद गौतम बुद्धनगर उ० प्र० द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधी” पौरूष जीवन कैप्सूल तथा मेसर्स मेडविन फार्माटेक पता 50 गजानन्द इण्डस्ट्रीयल पार्क नेमा वाड रोड जनपद- इन्दौर (म० प्र०) द्वारा निर्मित आयुर्वेद औषधि “गुड हेल्थ कैप्सूल” के सेम्पल का राजकीय विश्लेषक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला आयुर्वेद एवं यूनानी औषधि उ० प्र० लखनऊ द्वारा परीक्षण किया गया है परीक्षण में उक्त दोनो औषधियों में कार्टिको स्टेरायड” की मात्रा पायी गयी जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं इस प्रकार किसी भी प्रकार की मिलावट किया जाना ड्रग ऐक्ट 1940 के नियम-33-EE (एडल्ट्रेटेड) के अर्न्तगत पूर्णतः निषेध है।

डा० अक्षय लाल क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कौशाम्बी ने जन सामान्य को सूचित किया है कि इस तरह की औषधियों को न ले,साथ ही जनपद के समस्त मेडिकल एजेन्सियों को अवगत किया जाता है कि यदि ये औषधियां आप के दुकान पर पायी जाती है तो ड्रग एक्ट के तहत विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कौशाम्बी द्वारा मंझनपुर मेडिकल स्टोरो से टेस्टिंग के लिए सेम्पल लिये जा रहे है, इस सेम्पल को टेस्टिंग के लिए विश्लेषक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला आयुर्वेद एवं यूनानी औषधि उ० प्र० लखनऊ को भेजा जा रहा है। इसलिए सभी मेडिकल स्टोर मालिको को सूचित किया जाता है कि ऐसी मिलावटी, नकली एवं भ्रामक आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों का बिक्री न करे,अन्यथा अधोमानक पायें जाने की स्थिति में ड्रग एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट 1940 के नियमों के अधीन विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

Kaushambi Sandesh
Author: Kaushambi Sandesh

Contact number 7394947972

सबसे ज्यादा पढ़ी गई

Horoscope

Weather

और पढ़ें