
होली त्यौहार पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से शराब की दुकानें रहेगी बंद
कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में होली त्यौहार पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में आबकारी की थोक और फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापनां यथा-देशी शराब,विदेशी मदिरा,बीयर,भांग एवं एफ.एल-16/17, एफ0एल0-2, 2बी एवं सी0एल0-2 आदि की दिनांक 14.03.2025 (रंग खेले जाने वाले सम्पूर्ण दिवस) को बंद रखने का आदेश दिया है। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकाकरियां को आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने के निर्देश दियें हैं।
Author: Kaushambi Sandesh
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