माघ मेले में खतरनाक झूले लगाने का क्या हैं माप दण्ड : हाईकोर्ट

( पांच फरवरी को मेलाधिकारी को किया तलब )

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा झूला लगाने के तय मापदंड के साथ माघ मेला अधिकारी प्रयागराज को 5फरवरी सोमवार को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि ऐसे मानव जीवन के लिए ख़तरनाक झूले किसकी अनुमति से लगायें जाते हैं और इनके लिए क्या मापदंड अपनाया जाता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने निसार अली की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची के खिलाफ थाना भोजीपुरा, बरेली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि झूले पर बिजली का नंगा तार गया था जो झूले पर बेठे पीड़ित को छू गया और उसकी मौत हो गई।मानव वध का आरोप लगाया गया है।
कोर्ट ने कहा मेलों में बिना सुरक्षा मानक तय किए खतरनाक झूले लगायें जाते हैं।और लोग की तेज गति के कारण झूले पर बेहोश हो जाते हैं।यहां तक कि मृत्यु हो जाती है। कोर्ट ने कहा बिना मानक के झूले कैसे लगायें जा रहे हैं।

अंकित सिंह यादव कौशाम्बी सन्देश

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