न्यायालय के आदेश को पुलिस ने दिखाया ठेंगा

मंझनपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर चौकी क्षेत्र के समदा गांव निवासी दीपा वर्मा पत्नी पवन कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक कौशांबी को लिखित तहरीर देकर बताया कि मेरे ससुर सूरज कुमार वर्मा पुत्र राज बहादुर ने आराजी संख्या 240 ग्राम समदा स्थित मौजा का भू स्वामी है उक्त आराजी संख्या विवादित भूम थी जो माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी मंझनपुर वाद संख्या 46 अंतर्गत धारा 210 भू राजस्व अधिनियम सूरज कुमार बनाम दिनेश वर्मा आदि के सुनवाई के बाबत न्यायालय नायब तहसील मंझनपुर कौशांबी पुनः 296 /394 सन 2008 से 2012 अंतर्गत धारा 34 मौजा समदा परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशांबी दिनेश वर्मा बनाम महाराज दीन को अपने सुनवाई में विपक्षीय उपरोक्त दोनों को आपत्ति कर्ता सूरज कुमार के पक्ष में विपक्षी का वाद निरस्त कर दिया गया और अपने कथन में कहा कि क्रेता चाहे तो सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है दिनांक 01/12/ 2022 को सूरज कुमार बनाम काशी प्रसाद उर्फ पंचम लाल आदि न्यायालय सिविल जू0डी0 कौशांबी के वाद संख्या 1233 सन 2022 में माननीय न्यायालय के कथन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि विपक्षी द्वारा वादी के हिस्से पर किसी प्रकार का व्यवधान न करें आराजी संख्या 240 रकवा 0.765 हेक्टेयर पर हस्तक्षेप ना करें और शांति व्यवस्था कायम रखें दिनांक 17/01/2024 को विपक्षी के शिकायती प्रार्थना पत्र पर चौकी इंचार्ज कादीपुर चंद्र बली सरोज व कांस्टेबल पुलिस के साथ में ललित यादव व बृजेश यादव ने विपक्षी से ₹50000 लेकर पीड़िता के घर पर काम को रोकने गए तो पीड़िता द्वारा न्यायालय के दस्तावेज देने पर वापस चले आए लेकिन 17 /1/ 2024 को शाम करीब 6:00 बजे एसआई चंद्रव्बली सरोज व पुलिस बल के साथ पीड़िता के घर के अंदर घुस गए और पीड़िता के साथ गाली गलौज करते हुए मारने लगे पीड़िता का देवर सोनू वर्मा पत्रकार जो सरिया सीमेंट का पैसा जमा करने जा रहा था अपने जेब में 85000 रखा था व मोनू वर्मा विकलांग व अमन वर्मा उम्र लगभग 15 वर्ष ,अमित वर्मा, सूरज वर्मा करीब 75 वर्ष को उठा ले तथा छोटे-छोटे बच्चों को मार पीट की। मारपीट के दौरान उपरोक्त लोगों को काफी चोटे आई और सोनू वर्मा से रुपया छीन लिए और अन्य लोगों को रात में लगभग 12:00 बजे छोड़ दिए पीड़िता को डर है कि पुलिस वालों के द्वारा पीड़िता के परिवार वालों के साथ कोई अनहोनी हो सकती है जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया है कि जमीनी विवाद में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती लेकिन दबंग एस आई चंद्र बली सरोज विपक्षी को जबरन कब्जा दिलाने का कार्य कर रहा है और कहता है कि न्यायालय क्या होता है जो करूंगा मैं करूंगा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करता है इसके पूर्व में भी कई लोगों के साथ ऐसा ही चंद्र बली सरोज ने रुपए के लालच में रामपुर बसोहरा और गोबरसहाई जमीनी विवाद के चक्कर में दखलअंदाज कर चुका है घर के निर्माण के दौरान ट्रैक्टर व अन्य सामग्री सब कुछ लदवा कर थाना उठा लाया तथा सामान देने के लिए ₹50000 की मांग करता है लेकिन चंद्र बली सरोज के खिलाफ पूर्व में भी कई शिकायत दर्ज हुई जिसका वीडियो भी वायरल हुआ लेकिन चंद्र बली सरोज के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और चंद्रबली सरोज ने धमकी दिया कि अगर कहीं भी शिकायत करोगे तो तुम्हारे घर पर कुर्की करवा दूंगा और तुम्हारे घर वालों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दूंगा । पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कौशांबी से चंडबली सरोज के विरुद्ध सही तत्व की जांच करके कार्यवाही किए जाने की मांग की है।

कौशांबी संदेश गणेश अग्रहरि ब्यूरो प्रमुख कौशांबी

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