
प्रयागराज।केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में पुराने कानून के हिसाब से धारा 304 ए की जगह इन दुर्घटनाओं में ड्राइवर के लिए 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान के विरुद्ध घूरपुर में सैकड़ों नौजवानों,ट्रक ड्राइवरों, ऑटो चालकों ने दलवाबारी मे सभा की।नये कानून के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन करते हुए रैली निकाल कर थाने पर भारत सरकार को सम्बोधित ज्ञापन दिया और माँग उठाई की इस प्रावधान को रद्द किया जाए।सुबह ड्राइबरों का चक्का जाम के दौरान पुलिस ने तीन ड्राइबरों को गिरफ्तार किया था एक ई-रिक्शा थाने पर उठा लाई थी। रैली के दौरान तीनों ड्राइबरों व ई-रिक्सा को पुलिस ने छोड़ दिया। अगले कदम के तौर पर बुधवार को पुनः गौहनिया में जन सभा व रैली आयोजित किया जाएगा व इलाके के विभिन्न बाजारों में जनसभाएं करने की योजना बनाई जा रही है। कल पुलिस ने एक और टेंपो बिना किसी कारण के सीज़ कर लिया था और इस अभियान में उसे छुड़ाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। इस मसले पर उच्च अधिकारियों से भी बात की जाएगी। इस कानून की वजह से तमाम बालू व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित है और बालू मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। प्रदर्शन में भाग लेने वालों मे मुख्य रूप से गौरी,अनिल,सूरज,पंकज,धीरज,अली,भोला,सदानंद बबऊ पटेल,अजय सरोज,पेंटर,लोहा पटेल,डबलू,चंदन,मेराज,जुनैद,लोहा मिस्त्री, प्रमोद,राहुल आदि ड्राइवर उपसथित रहे एआईकेएमएस के जिला उपाध्यक्ष सुरेश निषाद, महासचिव राजकुमार पथिक, विनोद निषाद,संजय निषाद, राममूरत निषाद,दीपचंद निषाद, विनय लवायन,मुन्ना बसवार ड्राइबरों के समर्थन मे मौजूद रहे।
संवाददाता प्रयागराज कौशाम्बी सन्देश।
Author: Kaushambi Sandesh
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