प्रदेश के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों को सीजीएसटी लेना अनिवार्य

सीजीएसटी लेने वालों व्यापारियों का विभाग कि तरफ से रहेगा 10 लाख  का  दुर्घटना बीमा 

कौशांबी संदेश शैलेंद्र द्विवेदी


कौशाम्बी। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128ए के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत कर संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और शर्तों की जानकारी अधिकारियों ने कारोबारी को दिया। जितेंद्र सिंह, अपर आयुक्त सीजीएसटी प्रयागराज ने बताया कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128 ए की उपधारा (1) के तहत ब्याज में माफी का लाभ पाने के लिए 31 मार्च 2025 तक करदाता बकाया को अदा कर दें 40 लाख के अंदर व्यापार करने वाले व सेवा व्यवसाय 20 लाख के अंतर्गत करने वाले को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जो व्यापारी प्रदेश के बाहर से व्यापार करते हैं उनके लिए जीएसटी लेना अनिवार्य है। जीएसटी लेने वालों को विभाग के तरफ से 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा बिना किसी प्रीमियम के मिलेगा। जीएसटी विभाग से कोई भी परेशानी होने पर विभाग से संपर्क करें उसे दूर किया जाएगा। जीएसटी विभाग के द्वारा शिकायत मिलने पर शासन और उच्च अधिकारियों के आदेश तथा कानून के दायरे में ही रह कर विभाग कोई कार्रवाई करेगा। आम व्यापारी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। व्यापारी नेता रमेश अग्रहरि व नवीन केसरवानी ने जिला मुख्यालय मंझनपुर में सीएसटी का कार्यालय खोले जाने की मांग की डिप्टी कमिश्नर ने व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। बैठक में सीएसटी सहायक आयुक्त मंडल डाल्टन फोर्ट, हेमनाथ झा सहायक आयुक्त मुख्यालय इलाहाबाद, अनिल मटलानी अधीक्षक राजेश, पटेल निरीक्षक, हरिशंकर सरोज निरीक्षक, कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम का संचालक संजीव विश्वकर्मा निरीक्षक ने किया। एडवोकेट राम प्रकाश समेत कई व्यापारी मौजूद रहे।

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