फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए किसानों को किया जा रहा जागरूक

डीएम ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना

कौशाम्बी संदेश शैलेंद्र द्विवेदी

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी द्वारा प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखा कर क्षेत्र में भ्रमण हेतु रवाना किया गया। प्रचार वाहन गांव गांव पहुंचकर किसानों को सर अवशेष को जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देंगे साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रेरित करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि
फसल अवशेष प्रबन्धन यथा-पराली/पुवाल/पैरा/ठूॅठ एवं केले का तना इत्यादि फसल अपशिष्ट जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे धुयें से वातावरण में पहले से विद्यमान विभिन्न गैसों के साथ कोलाइड बनाने से वायु अत्यन्त ही प्रदूषित व जहरीली हो जाती है। उक्त के सम्बन्ध में आप अवगत हों कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली ओए0 संख्या-666/2018 (पूर्व ओए नं0-451/2018) श्रीमती गंगा लालवाणी बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया एवं अन्य में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक-15 अक्टूबर
2019 में आदेश दिया गया कि फसलों की कटाई के उपरान्त बचे हुये भूसे को जलाया जाना प्रतिषिद्ध करते हुये अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने की घटनाओं को रोकने हेतु अपने-अपने क्षेत्रों में निरन्तर भ्रमण करने एवं पराली/कृषि अपशिष्ट को जलने से रोकने हेतु प्रचार-प्रसार वाहन- फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से किसानों को अवगत कराने तथा इसके न जलाने से भूमि में होने वाले लाभों से जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक तहसील/विकासखण्डों में प्रचार वाहन द्वारा लोगों को जागरूक किया जायेगा।
इस अवसर पर उप कृषि निदेशक सतेन्द्र कुमार तिवारी, जिला कृषि अधिकारी डा सन्तराम, बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार कुश्वाहा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अजीत प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

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