मतदान केंद्र और मतदान परिसर धूम्रपान होगा वर्जित – जिलाधिकारी

कौशांबी संदेश गणेश अग्रहरि ब्यूरो प्रमुख कौशांबी

अपर जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार गोंड ने अवगत कराया है कि जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में दिनांक 06 जून 2024 तक धारा-144 लागू हैं। कोई भी राजनैतिक व्यक्ति सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव के लिए नही करेंगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव सम्बन्धी कार्य में सरकारी गाड़ी का प्रयोग किसी भी दशा में नही करेंगा। कोई भी उम्मीदवार बिना रिटर्निंग आफिसर की पूर्वानुमति के चुनाव प्रचार में कोई गाड़ी नहीं चला सकेंगा,उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान भी अपने साथ तीन गाड़ियों से ज्यादा नही चला सकेगा एवं प्रत्येक गाड़ी में ड्राइवर के अलावा तीन व्यक्ति से अधिक नही चल सकेंगे। .कोई भी राजनैतिक पार्टी दूसरी पार्टी का न ही पोस्टर, बैनर आदि नष्ट करेंगे और न ही हटाएंगे। मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल का कोई कार्यकर्ता मतदान केन्द्र की परिधि से 200 मीटर की दूरी के अन्दर सक्षम अधिकारी के बिना पूर्वानुमति के मतदाता सहायता बूथ स्थापित नही करेंगा,सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के उपरान्त भी मतदान सहायता बूथ पर एक टेबल व दो कुर्सी से अधिक नही रख सकेगा एवं बूथ पर एक तीन फिट लम्बा व साढे चार फिट चौड़ा बैनर जिस पर केवल उम्मीदवार का नाम चुनाव चिन्ह व पार्टी का नाम अंकित होगा के अतिरिक्त कोई बैनर नही लगा सकेंगा। बूथ पर छाया के लिए जितने मे दो कुर्सियों में बैठे व्यक्ति को मौसम से बचाया जा सकें,से अधिक कपड़ा नही लगा सकेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति मतदाता सहायता बूथ पर मत डालने के बाद एकत्रित नही होगा तथा बूथ पर मतदाता के पहचान के लिए जारी पर्ची आयोग के निर्देशानुसार होगी,जिसमें उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह व पार्टी का नाम नही होगा। मतदान केन्द्र के अन्दर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों/मतदाताओं तथा उम्मीदवारों को छोडकर अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी,सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं मतदान दल के कर्मचारियों को भय अथवा प्रलोभन द्वारा प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा। मतदान तथा मतगणना परिसर में कोई भी व्यक्ति शोरगुल अथवा नारेबाजी नही करेगा। निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन से मत-पत्रों के अन्तिमी करण तक कोई भी व्यक्ति कर्तव्य रूढ़, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को उसके विधिक कर्तव्य के पालन में बाधा नही पहॅुचाएगा, अपनी विधिक आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी से शान्ति पूर्ण तरीके से समाधान करायेंगा। मतगणना केन्द्र तथा मतदान परिसर में कोई भी व्यक्ति न तो धूम्रपान करेंगा।

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